मुंबई, 30 अप्रैल (भाषा) धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की एक विशेष अदालत ने शनिवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जेल में दो महीने तक घर से आया नरम भोजन खाने की अनुमति दी। कपूर के दांत का इलाज चल रहा है।
कपूर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2020 में यस बैंक घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल नवी मुंबई के तालोजा जेल में कैद हैं।
कपूर के वकील विजय और राहुल अग्रवाल ने पीएमएलए अदालत में अर्जी देकर उन्हें घर का पका हुआ भोजन खाने की अनुमति देने को कहा था।
वकील ने कहा कि सरकारी नैय्यर अस्पताल के डॉक्टरों ने नरम भोजन खाने को कहा है जो जेल प्रशासन मुहैया नहीं करा सकता है।
न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।
भाषा अर्पणा सुभाष
सुभाष
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.