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Monday, 6 May, 2024
होमहेल्थकोविड के कारण बिहार में लगे नए प्रतिबंध, दुकानें 4 बजे होंगी बंद और शाम 6 बजे से रात्रि कर्फ्यू

कोविड के कारण बिहार में लगे नए प्रतिबंध, दुकानें 4 बजे होंगी बंद और शाम 6 बजे से रात्रि कर्फ्यू

विवाह समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को अनुमति दी गई है.

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नई दिल्ली: कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर बिहार में शाम चार बजे से दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश दिया गया है. राजधानी पटना में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है.

बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं.

आदेश में कहा गया है कि 29 अप्रैल से राज्य में सारी दुकानें शाम 6 बजे की बजाए 4 बजे ही बंद होंगी.

आदेश में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित कर सकता है.

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राज्य में हो रहे विवाह समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को अनुमति दी गई है.

आदेश के अनुसार विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से प्रभावी होगा और कार्यक्रम में डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

आदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे. वहीं कर्मियों को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

बिहार सरकार का ये आदेश सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियों, कृषि कार्य, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा.

रेस्तरां और खाने की दुकान पर सिर्फ रात 9 बजे तक टेक होम सर्विस उपलब्ध होगी.

बिहार में 24 घंटे के दौरान कोरोनावायरस संक्रमण से उद्योग विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह और पूर्व विधायक विजय कुमार सिंह सहित 84 लोगों की मौत के बाद बुधवार को मृतकों की कुल संख्या 2,391 हो गई.

संक्रमण के 13,374 मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 4,41,375 हो गयी.


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