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Saturday, 21 December, 2024
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AIIMS Delhi ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’ घोषित- बीड़ी, सिगरेट सुलगाते पाए गए तो लगेगा जुर्माना

एम्स के निदेशक के मुताबिक परिसर में धूम्रपान, तंबाकू खाकर थूकना प्रतिबंधित किया गया है और 200 रुपये के जुर्माने के साथ इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा.

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नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली परिसर को ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’ घोषित किया गया है. एम्स दिल्ली के परिसर में तंबाकू खाकर थूकना और धूम्रपान प्रतिबंधित हो गया है और ऐसा करने पर 200 रुपये के जुर्माने के साथ यह दंडनीय अपराध माना जाएगा.

दिल्ली एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि, ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और अस्पताल की इमारतों को साफ-सुथरा रखने की दृष्टि से, इस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने के लिए, एम्स, नई दिल्ली के परिसर को ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’ घोषित किया जाता है. इस प्रकार परिसर में धूम्रपान, तंबाकू खाकर थूकना प्रतिबंधित किया गया है और 200 रुपये के जुर्माने के साथ इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा.’

सभी विभागाध्यक्षों (एचओडी) और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करें.

निदेशक एम्स ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसे मौत के अहम कारणों, कैंसर और फेफड़ों के विकारों समेत कई गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए जोखिम माना है.

सर्कुलर में कहा गया है, ‘तंबाकू का इस्तेमाल मौत के प्रमुख वजहों का एक जोखिम फैक्टर है और कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों के विकारों सहित कई गैर-संचारी रोग (एनसीडी) तंबाकू का इस्तेमाल जिम्मेदार हैं.’

इसमें कहा गया है कि तम्बाकू आदि के थूकने से विभिन्न बीमारियां फैलती हैं और जनता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या आम तौर पर लोगों को परेशानी हो सकती है. जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में कहा गया है कि जो कोई ऐसा कार्य करता है वह सार्वजनिक उपद्रव का दोषी है या अवैध चूक का दोषी है जो जनता के लिए या आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खतरे या झुंझलाहट का कारण बनता है.

सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किय गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए अवगत कराएं.

इसमें आगे कहा गया है कि सभी एचओडी से अनुरोध है कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी  उपरोक्त दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए लाएं. सुरक्षाकर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि एम्स, नई दिल्ली के परिसर में किसी भी रूप में वे रोगियों, परिचारकों, आगंतुकों और कर्मचारियों के सदस्यों को तंबाकू का उपयोग न करने दें.

इसमें आगे कहा गया है, ‘यदि कोई अनुबंधित कर्मचारी/सुरक्षा कर्मचारी एम्स नई दिल्ली परिसर में सिगरेट या बीड़ी और/या तंबाकू उत्पाद चबाता हुआ पाया जाता है, तो उसे सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा.’

इसमें कहा गया है कि ‘यदि कोई स्थायी कर्मचारी/डॉक्टर एम्स नई दिल्ली परिसर में सिगरेट या बीड़ी और/या तंबाकू उत्पाद चबाता हुआ पाया जाता है, तो उसे एक मेमो जारी किया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.’


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