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Monday, 18 November, 2024
होमशासननजीब मामले में सीबीआई को दी क्लोजर रिपोर्ट सौंपने की अनुमति

नजीब मामले में सीबीआई को दी क्लोजर रिपोर्ट सौंपने की अनुमति

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हाईकोर्ट ने नजीब की मां की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रख सकती हैं.

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को क्लोज़र रिपोर्ट सौंपने की अनुमति दे दी है.

नजीब की गुमशुदगी को लेकर उनकी मां फातिमा नफीस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खत्म कर दिया कि वे केस की विस्तृत जानकारी ट्रायल कोर्ट से ले सकती हैं और अपनी चिंताएं वहां ज़ाहिर कर सकती हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने नजीब की मां की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत में क्लोज़र रिपोर्ट दायर की गई है. नफीसा अहमद अपनी बात वहां रख सकती हैं.

अहमद की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अपील की थी कि अदालत पुलिस को आदेश दे कि मामले में क्लोज़र रिपोर्ट न लगाकर नजीब को खोजा जाए.

इस फैसले के बाद नजीब की मां ने मीडिया से कहा, ‘दो साल हो गए हैं. हमें अदालत से बहुत उम्मीद थी लेकिन हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए. सुरक्षा एजेंसियों ने अदालत को गुमराह किया. पिछले दो सालों से जो भी हो रहा है वह उनके दबाव में हो रहा है जो सत्ता में बैठे हैं.’

गौरतलब है कि अक्टूबर, 2016 में जेएनयू के कुछ छात्रों से नजीब अहमद का झगड़ा हुआ था, इसके बाद से ही नजीब अहमद गुमशुदा है. नजीब की तलाश करने को लेकर जेएनयू के छात्रों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया था जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. सीबीआई ने इस मामले की जांच बंद करने का निर्णय लिया जिसको नजीब की मां ने चुनौती दी थी.

सीबीआई से पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की थी. लेकिन दिल्ली पुलिस और सीबीआई दोनों मिलकर भी यह पता नहीं लगा सकीं कि नजीब कहां है. इस बीच दो सालों में नजीब के विदेश चले जाने या उसकी हत्या कर दिए जाने की अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि नजीब कहां है. कोर्ट के इस निर्णय के बाद सीबीआई निचली अदालत में क्लोज़र रिपोर्ट फाइल कर सकेगी.

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