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Sunday, 13 October, 2024
होमDiplomacyएक पेपर टाइगर? कनाडा के साथ 1987 की प्रत्यर्पण संधि सिर्फ 6 भगोड़ों को ही भारत वापस क्यों ला सकी?

एक पेपर टाइगर? कनाडा के साथ 1987 की प्रत्यर्पण संधि सिर्फ 6 भगोड़ों को ही भारत वापस क्यों ला सकी?

कागजी कार्रवाई और सिख अलगाववादियों की पैरवी सहित अन्य बाधाओं ने कनाडा से भगोड़ों को वापस लाने के भारत के प्रयासों में कई मुश्किलें उत्पन्न की हैं.

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नई दिल्ली: 1985 की गर्मियों के दौरान कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा के एजेंटों ने देखा कि तलविंदर सिंह परमार ने 9/11 से पहले इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमले की साजिश रची थी. उन्होंने देर रात की बैठकों का दस्तावेजीकरण किया जहां परमार ने एयर इंडिया जेट पर बमबारी की साजिश पर चर्चा की, उनकी फोन पर बातचीत सुनी और जंगल में उनके बम बनाने के प्रयोगों को देखा.

एयर इंडिया जेट कनिष्क के बीच हवा में विस्फोट होने के बाद, जिसमें 329 लोगों की जान चली गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कनाडाई प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी ने नवंबर 1985 में मुलाकात की, जिससे कनाडा में आनंद लेने के लिए आए सिख आतंकवादी अलगाववादियों को दंड से मुक्ति मिल सके.

भले ही कनाडा और भारत ने 1987 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दिप्रिंट द्वारा प्राप्त सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2002 से 2020 तक भारत द्वारा मांगे गए केवल छह भगोड़ों को देश में लौटाया गया है. दिप्रिंट द्वारा किए गए स्टडी के मुताबिक इसे संधि, दस्तावेजों और डेटा को कागजी कार्रवाई में बांध दिया गया है और लॉबिंग द्वारा इसे तेजी से दंतहीन बना दिया गया है.

हालात और भी कठिन होने वाले हैं.

जून में, कनाडा की संसद की एक स्थायी समिति ने देश से भारत सहित 10 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों से हटने का आह्वान किया, जो “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों” को पूरा नहीं करते हैं. समिति ने उन देशों में प्रत्यर्पण को समाप्त करने का भी आह्वान किया जहां पुलिस संदिग्धों को प्रताड़ित करने के लिए जानी जाती है.

मामलों से निपटने वाले एक भारतीय पुलिस अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “कनाडा में अधिकारी एक संगठित और अच्छी तरह से वित्त पोषित खालिस्तान लॉबी के विरोध के डर से प्रत्यर्पण कार्यवाही लाने में बेहद अनिच्छुक रहे हैं.”

अधिकारी ने कहा, “हालांकि, हमारे अपने सबूत इकट्ठा करने में कानूनी और प्रक्रियात्मक जटिलताएं भी हैं, जो कभी-कभी प्रगति को असंभव बना देती हैं.”

भले ही कनाडा का 2015 का आतंकवाद विरोधी अधिनियम किसी भी व्यक्ति को “जो बयान देकर, जानबूझकर आतंकवाद के अपराधों की वकालत करता है या बढ़ावा देता है” को अपराधी मानता है, इस कानून का उपयोग खालिस्तान की वकालत, या भारत में किए गए आतंकवादी अपराधों के जश्न को लक्षित करने के लिए नहीं किया गया है.

कानून विद्वान माइकल नेस्बिट द्वारा 2009 से 2019 तक घृणा अपराधों और आतंकवाद के मुकदमों की समीक्षा में सिख अलगाववादियों द्वारा भड़काऊ भाषण से संबंधित एक भी मामला सामने नहीं आया.


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अंतिम प्रत्यर्पण

सरकारी सूत्रों ने कहा कि कनाडा से आखिरी प्रत्यर्पण 2019 में मलकीत कौर सिद्धू और उनके भाई सुरजीत सिंह को शामिल किया गया था.

सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने 2000 में उनकी बेटी जसवन्त कौर की हत्या की साजिश रची थी. कथित तौर पर निचली अदालत ने जसवन्त की हत्या के लिए नियुक्त पांच हमलावरों को दोषी ठहराया था और सात अन्य को बरी कर दिया था. कथित तौर पर दोनों बुजुर्ग संदिग्धों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है.

कनाडा प्रत्यर्पण पर डेटा प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने 2007-2008 से 2017-2018 तक विदेशी सरकारों द्वारा मांगे गए 755 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अंततः उनमें से 681 को प्रत्यर्पित किया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडाई सरकार को उस अवधि के दौरान प्रत्यर्पण के लिए 1,210 आवेदन मिले थे – जो बताता है कि बड़ी संख्या में प्रत्यर्पण के आवेदन उस कानूनी सीमा को पूरा नहीं करते हैं जिसे कनाडाई सरकार आवश्यक मानती है.

इसी अवधि के दौरान, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है, संयुक्त अरब अमीरात ने 23 भारतीय अपराधियों को प्रत्यर्पित किया, जिनमें मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोटों के अपराधी, गिरोह के सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर के भाई इकबाल शेख काकसर, साथ ही उसके लेफ्टिनेंट इजाज पठान और मुस्तफा अहमद उमर दोसा जैसे शीर्ष आतंकवादी शामिल थे.

संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूहों के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार एक संगठित अपराध में शामिल व्यक्ति आफताब अहमद अंसारी को भी निर्वासित कर दिया.

अपनी ओर से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2002 और 2020 के बीच 10 भगोड़ों को प्रत्यर्पित किया, जिसमें पंजाब के पूर्व विधायक सरवन सिंह चीमा और कई पुलिस अधिकारियों की हत्या सहित कई हत्याओं के आरोपी सिख चरमपंथी कुलबीर सिंह बारापिंड भी शामिल थे. सिख आतंकवादी चरणजीत सिंह चीमा को भी 2005 में प्रत्यर्पित किया गया था.

हालांकि, कनाडा की तरह कई देश भगोड़ों को भारत को सौंपने के इच्छुक नहीं हैं.

यूनाइटेड किंगडम, 2002-2020 में सफल प्रत्यर्पणों की सूची से पता चलता है कि वित्तीय अपराध से संबंधित मामले में सिर्फ एक व्यक्ति, समीरभाई विनुभाई पटेल को प्रत्यर्पित किया गया.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मलेशिया सरकार ने कम से कम चार कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के बावजूद नफरत फैलाने वाले उपदेशक जाकिर नाइक को निर्वासित करने से इनकार कर दिया है और भले ही उन्होंने जातीय चीनियों के निष्कासन की वकालत करके देश में हंगामा खड़ा कर दिया हो.

कुल मिलाकर, भारत ने 2002 से 2020 तक 65 अपराधियों का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया – जिसमें अधिकांश आतंकवाद से बाहर के अपराधों के लिए – क्योंकि कई और मामले अटके हुए हैं.

2018 में विदेश मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के पास विभिन्न देशों के साथ 166 अन्य प्रत्यर्पण के अनुरोध लंबित थे, हालांकि अधिक विवरण नहीं दिया गया था.


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संधि से बाहर होना 

2008 में हसन डायब के मामले के बाद से कनाडा में प्रत्यर्पण एक गंभीर मुद्दा बन गया है – टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिन पर 1980 में पेरिस के एक आराधनालय में यहूदी-विरोधी आतंकवादी हमले में शामिल होने का आरोप था, जिसमें चार लोग मारे गए थे.

हालांकि, उसके प्रत्यर्पण के बाद, फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि डायब पर मुकदमा चलाने के लिए अपर्याप्त सबूत थे.

इन आरोपों की जांच के लिए एक सरकार-शासित कानूनी समीक्षा स्थापित की गई थी कि कनाडा के न्याय मंत्रालय ने, डायब के प्रत्यर्पण के लिए उत्सुक होकर, दोषमुक्ति संबंधी साक्ष्यों को रोक दिया था. समीक्षा में सरकार से “विलंब और समय पर कार्यवाही के मुद्दों को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए” प्रत्यर्पण संधियों का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया.

कानून विद्वान जोआना हैरिंगटन ने लिखा है कि जसवन्त कौर के कथित हत्यारों के प्रत्यर्पण ने कनाडाई सुप्रीम कोर्ट को नए मानक बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए “प्रत्यर्पण अनुरोध करने वाले विदेशी राज्य के रिकॉर्ड और प्रथाओं का मानवाधिकार मूल्यांकन” की आवश्यकता थी.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि भारत में राज्य पुलिस बलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध भी भगोड़े के खिलाफ हिरासत में एक आरोपी द्वारा दिए गए बयानों पर काफी हद तक निर्भर करते हैं.

उन्होंने कहा कि कई बार उचित सबूतों की कमी के कारण मामले रुक जाते हैं. इसके अलावा, पुलिस जांचकर्ताओं को जेल में बंद संदिग्धों की गवाही को जांच अधिकारी द्वारा लिखे गए सारांश के बजाय प्रश्न और उत्तर प्रारूप में रिकॉर्ड करने में विफल रहने के लिए चुनौती दी गई है.

अधिकारी ने कहा, “बहुत सारी ख़ुफ़िया सामग्री विदेशों में एजेंसियों के साथ साझा की जाती है जो हमारे आतंकवाद के मामलों को संभालती हैं, जैसे वायरटैप और डिजिटल इंटरसेप्ट.”

उन्होंने कहा, “समस्या यह है कि भारतीय खुफिया सेवाएं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम नहीं करती हैं, जिसका अर्थ है कि खुफिया जानकारी भारत या विदेश में अदालतों में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है.”

अलगाववादी समर्थक विश्व सिख संगठन (WSO) द्वारा इस गर्मी में कनाडाई स्थायी समिति के समक्ष पेश की गई गवाही में भारतीय अदालतों द्वारा आतंकवाद के संदिग्धों को बरी करने के साथ-साथ प्रत्यर्पण के खिलाफ तर्क देने के लिए  कुछ निष्कर्षों को रेखांकित किया गया. WSO ने भारत के अदालती फैसलों पर भरोसा किया.

हालांकि WSO संक्षिप्त में कानूनी रूप से समस्याग्रस्त प्रत्यर्पण के एक भी कनाडाई मामले का हवाला नहीं दिया जा सका, लेकिन उदाहरण के तौर पर इसने कुलबीर सिंह बारापिंड मामले की ओर इशारा किया.

कुलबीर सिंह को कथित तौर पर 2008 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन आरोप है कि उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया. हालांकि, बाद में उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का चुनाव जीता.

हरदीप निज्जर, वह सिख चरमपंथी जिसकी हत्या से कनाडा-भारत के बीच चल रहे टकराव की शुरुआत हुई थी, भारत द्वारा वांछित भगोड़ों में से एक था. हालांकि, 2007 के एक मामले में, जिन लोगों पर लुधियाना सिनेमा पर बमबारी करने के लिए काम पर रखने का आरोप लगाया गया था, उन्हें मुकदमे के दौरान कथित तौर पर बरी कर दिया गया था, जबकि भारत का प्रत्यर्पण मामला लंबित था.

परमार को 1983 में जर्मनी में भारतीय आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि वह पुलिस अधिकारियों की हत्या में शामिल था. हालांकि, आतंकवादी को उसके वकीलों द्वारा रिकॉर्ड पेश करने के बाद रिहा कर दिया गया, जिसमें दिखाया गया था कि हत्या की तारीख पर वह नेपाल में था.

इतिहास से पता चलता है कि भारत की ख़ुफ़िया सेवाओं ने कानूनी निष्क्रियता का विरोध किया है. एयर इंडिया पर बमबारी के बाद, कनाडा ने कथित तौर पर भारत की खुफिया सेवाओं द्वारा बढ़ती गतिविधि के दावों की जांच की, जो अलगाववादी विरोधी नेताओं का समर्थन करने और गुरुद्वारों के नियंत्रण से चरमपंथियों को हटाने के लिए बनाई गई थी.

भारतीय राजनयिकों ने यह भी शिकायत की थी कि कनाडा उन्हें अलगाववादियों के शारीरिक हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है – जैसा कि उन्होंने अब किया है, क्योंकि चरमपंथी समूहों ने राजनयिकों के बारे में जानकारी के लिए तस्वीरें और पुरस्कार प्रकाशित किए हैं, उनका आरोप है कि वे निज्जर हत्या से जुड़े हैं.

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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