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Tuesday, 9 September, 2025
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अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का दिल्ली HC से प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का आग्रह

राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि अभिनेत्री अपने प्रचार और व्यक्तिगत अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहती हैं. उन्होंने तर्क दिया कि कुछ पूरी तरह से अवास्तविक अंतरंग तस्वीरें इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही हैं.

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नई दिल्ली: अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और लोगों को अनधिकृत रूप से उनके नाम, तस्वीरों और एआई निर्मित अश्लील सामग्री का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया.

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे.

राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि अभिनेत्री अपने प्रचार और व्यक्तिगत अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहती हैं. उन्होंने तर्क दिया कि कुछ पूरी तरह से अवास्तविक अंतरंग तस्वीरें इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही हैं.

सेठी ने तर्क दिया, ‘‘उनकी (राय) तस्वीर, पसंद या व्यक्तित्व का उपयोग करने का आरोपियों के पास कोई अधिकार नहीं हो सकता. एक सज्जन केवल मेरे नाम और चेहरे से पैसे बना रहे हैं.’’

अधिवक्ता सेठी ने कहा, ‘‘उनका नाम और पसंद किसी की यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जा रही है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.’’

राय की ओर से पैरवी करने वाले अधिकवक्ताओं में प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद भी शामिल हैं.

हाई कोर्ट ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सात नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी 2026 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया.

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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