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Sunday, 29 September, 2024
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इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने यंग इंडिया मामले में राहुल, सोनिया को दिया झटका, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी ख़ारिज

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2017 मे अर्जी देकर बताया था कि यंग इंडिया एक चैरिटेबल ट्र्रस्ट है.

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नई दिल्ली: इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका दिया है. ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस नेता की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमे उन्होंने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की बात कही थी. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि यह एक वाणिज्यिक संगठन है.

दरअसल,गांधी परिवार ने यह कहा था कि यंग इंडिया एक चैरिटेबल ट्रस्ट है. उसे आयकर में छूट मिलनी चाहिए. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि यह एक व्यावसायिक ट्रस्ट है. इस ट्रस्ट के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट की श्रेणी में हो.

सुनवाई के दौरान यह भी पाया गया कि कांग्रेस ने यंग इंडिया को कर्ज दिया. इसमें उसने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के साथ मिलकर व्यापार किया. एसोसिएटेड जर्नल लिमिलेड नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर का संचालन करता है.

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया के निदेशक है. दोनों के पास कंपनी की 36 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और आस्कर फर्नाडीज के पास भी इसके शेयर है.

गौरलतब है कि कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2017 मे अर्जी देकर बताया था कि यंग इंडिया एक चैरिटेबल ट्र्रस्ट है. जनवरी 2019 में आयकर विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 100 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था.

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