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Friday, 17 April, 2026
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कोलकाता से छात्रा का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण, शादी के आरोप में भदोही के युवक समेत तीन पर प्राथमिकी

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भदोही (उप्र), 17 अप्रैल (भाषा) भदोही जिले की औराई पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक शादीशुदा युवक और उसके माता-पिता के खिलाफ कोलकाता से एक छात्रा का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराने और शादी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव त्यागी ने बताया कि कोलकाता निवासी दुर्गा प्रसाद साव (52) ने 24 मार्च 2026 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) किरण कौर की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद एसीजेएम ने बृहस्पतिवार को औराई थाना क्षेत्र के खमरिया नगर निवासी शीबू अंसारी उर्फ शैब (31), उसके पिता सोहराब अंसारी और मां रुखसाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

उन्होंने बताया कि आदेश के अनुपालन में औराई पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अपहरण, अपहरण कर छिपाना, पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करना और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।

एसपी त्यागी के मुताबिक, याचिकाकर्ता दुर्गा प्रसाद साव मूल रूप से खमरिया नगर के रहने वाले हैं, लेकिन कई साल से परिवार सहित कोलकाता में रह रहे हैं। उनकी 23 वर्षीय बेटी अंजलि कोलकाता के बंगवासी कॉलेज से बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा है और सेंट जेवियर्स स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी है।

आरोप है कि 25 फरवरी को अंजलि स्कूल पढ़ाने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद 28 फरवरी को कोलकाता के बेलियाघाट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोलकाता पुलिस की छानबीन वाले लोकेशन के आधार पर परिजन खमरिया पहुंचे।

त्यागी ने बताया कि छह मार्च को जब वह (साव) शीबू के घर गए तो उसके माता-पिता ने कहा कि दोनों ने शादी कर ली है और यहां से चले गए हैं। इसके कुछ देर बाद शीबू ने साव की पत्नी को फोन कर धमकी दी कि शिकायत करने पर पूरे परिवार की हत्या कर देगा।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि शीबू और उसके माता-पिता ने नौकरी का झांसा देकर साजिश के तहत अंजलि का कोलकाता से अपहरण किया, डरा-धमकाकर धर्मांतरण कराया और शादी कर कहीं और ले गए। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि शीबू पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। वह लगातार पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है।

एसपी ने बताया कि अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार त्रिपाठी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

भाषा सं आनन्द सुरभि

सुरभि

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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