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Friday, 10 April, 2026
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सोना, चांदी, प्लेटिनम आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से लगी पाबंदियां

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नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) सरकार ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के कथित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के मकसद से बुधवार को सोना, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू कर दी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सीमा शुल्क वर्गीकरण शीर्ष 7113 के तहत आने वाले इन उत्पादों की आयात नीति को ‘मुक्त’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ कर दिया गया है।

इसका मतलब है कि अब सोना, चांदी एवं प्लेटिनम से बने आभूषणों का आयात करने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस या पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध पहले से किए गए सौदों या भुगतान जैसी किसी भी शर्त के बावजूद लागू होंगे। साथ ही, संक्रमणकालीन प्रावधान का लाभ भी उपलब्ध नहीं होगा।

हालांकि, 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों की तरफ से किए जाने वाले आभूषण आयात पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, रत्न एवं आभूषण निर्यात से जुड़ी योजनाओं के तहत होने वाले आयात को भी छूट दी गई है।

उद्योग सूत्रों के अनुसार, कुछ आयातक भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता का दुरुपयोग कर शुल्क में मौजूद अंतराल का फायदा उठा रहे थे। इसके अलावा वे थाईलैंड जैसे देशों से बिना रत्न-पत्थर वाले आभूषण के नाम पर कीमती धातुओं का आयात कर रहे थे।

एक उद्योग अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि वास्तविक कारोबारी इस कदम से प्रभावित न हों।

भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार पर यह समझौता 2010 से लागू है। इससे पहले सरकार प्लैटिनम और चांदी के आभूषणों के आयात पर भी समय-समय पर इसी तरह के प्रतिबंध लगा चुकी है।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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