नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ 40,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन की जांच के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
राउज एवेन्यू स्थित धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 170 से अधिक पृष्ठों के आरोपपत्र में गर्ग और अमेरिका स्थित बॉन इन्वेस्टमेंट इंक की पूर्व निदेशक वैशाली जयराम माने को आरोपी बनाया गया है।
ईडी ने इस साल जनवरी में 61 वर्षीय गर्ग को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने दावा किया है कि आरकॉम के पूर्व अध्यक्ष पुनीत 2001 से 2025 तक कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधकीय और निदेशकीय पदों पर रहते हुए, उक्त बैंक धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को छिपाने और उसका उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
जांच में पाया गया कि कथित धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की धनराशि का उपयोग न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदने के लिए किया गया था।
ईडी का दावा है कि माने कथित तौर पर इस मैनहट्टन अपार्टमेंट की खरीद से जुड़ी हुई थी इसलिए उनका नाम आरोप पत्र में शामिल किया गया है।
भाषा शफीक संतोष
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