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Sunday, 15 March, 2026
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कांग्रेस ने सरकार से कहा: महिला आरक्षण में संशोधन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए

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नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वह महिला आरक्षण अधिनियम में किसी भी संशोधन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करे।

सूत्रों ने बताया कि इस बारे में सरकार को अवगत कराया गया है।

उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए।

सरकार संभवत: लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की संभावना तलाश रही है।

घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बीते मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा था कि हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन संसद द्वारा 2023 में पारित कानून में संशोधन की संभावना तलाशने की योजना बनाई जा रही है।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा।

यदि परिसीमन प्रक्रिया से पहले ही कानून को लागू करने का प्रस्ताव वास्तव में आता है, तो संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता होगी।

नारी शक्ति वंदन विधेयक (106वां संविधान संशोधन) सितंबर 2023 में पारित किया गया, जो अब कानून बन चुका है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

भाषा हक हक वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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