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Saturday, 7 February, 2026
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बिहार : पप्पू यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

अधिवक्ता ने दावा किया कि यादव ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी थी, लेकिन पुलिस के काम में बाधा डालने का एक “झूठा मामला” उनके खिलाफ दर्ज किया गया है.

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पटना: बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को वर्ष 1995 के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पटना की एक अदालत ने दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी और तब तक उन्हें इलाज के लिए पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में रखा जाएगा.

पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ सांसद/विधायक अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 467 (दस्तावेजों की जालसाजी) के तहत दर्ज मामले में वारंट जारी किया गया था.

पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले यादव ने शुरू में पुलिस की टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि पुलिस के पास संपत्ति कुर्की का वारंट है, गिरफ्तारी का नहीं. हालांकि बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

अदालत में यादव की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने कहा, “उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. हालांकि जेल भेजने के बजाय अदालत ने आदेश दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में रखा जाए.”

अधिवक्ता ने दावा किया कि यादव ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी थी, लेकिन पुलिस के काम में बाधा डालने का एक “झूठा मामला” उनके खिलाफ दर्ज किया गया है.

उन्होंने कहा, “उनकी जमानत जुलाई 2025 में रद्द हो गई थी और तब से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी था. पुलिस चाहती तो उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया. वे मौके का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वह बिहार में महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे थे.”

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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