गंगावती (कर्नाटक), सात फरवरी (भाषा) कर्नाटक में कोप्पल जिले की एक अदालत ने हम्पी के पास एक विदेशी समेत दो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और एक पुरुष पर्यटक की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अदालत 16 फरवरी को अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें सजा सुनायेगी।
यह वारदात पिछले साल मार्च में सनापुरा में विश्व धरोहर स्थल हम्पी के निकट ‘तुंगभद्रा बायां तट नहर’ के पास हुई थी।
पुलिस के अनुसार जिन तीन लोगों को दोषी ठहराया गया है, वे छह मार्च, 2025 की रात को इन दो महिलाओं और उनके तीन अन्य पुरुष पर्यटक मित्रों के पास पहुंचे थे एवं उनसे पैसे मांगे थे।
पुलिस का कहना है कि जब पीड़ितों ने पैसे देने से मना कर दिया तब तीनों अभियुक्तों ने तीनों पुरुष पर्यटकों को नहर में धकेल दिया तथा दोनों महिलाओं के साथ बलात्कार किया।
पुलिस के अनुसार इन महिलाओं में एक इजराइली पर्यटक थी एवं दूसरी होमस्टे की संचालिका थी।
पुलिस का कहना है कि नहर में धकेले दिये गये लोगों में से दो तैरकर सुरक्षित बाहर आ गये, जबकि तीसरा पर्यटक नहर में डूब गया, वह ओड़िशा का रहने वाला था।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने मल्लेश, साई और शरणप्पा को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हत्या, सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या के प्रयास और डकैती समेत कई अपराधों को लेकर दोषी ठहराया।
पुलिस के मुताबिक इन अभियुक्तों का अदालत में पेश किया गया था।
भाषा
राजकुमार माधव
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