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Friday, 6 February, 2026
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धोखाधड़ी वाले लेन-देन में नुकसान को लेकर 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव

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मुंबई, छह अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले लेन-देन में हुए नुकसान को लेकर ग्राहकों को 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति के लिए एक रूपरेखा लाएगा।

इसके साथ, केंद्रीय बैंक उत्पादों की गलत तरीके से बिक्री, अनधिकृत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की जिम्मेदारी को सीमित करने, कर्ज वसूली तथा वसूली एजेंट को जोड़ने को लेकर दिशानिर्देश जारी करेगा।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, ‘‘ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले लेन-देन में हुए नुकसान के लिए 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति प्रदान करने को एक रूपरेखा लाने का प्रस्ताव है।’’

साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच यह घोषणा की गयी है।

मल्होत्रा ने कहा, ‘‘इसके साथ आरबीआई उत्पादों की गलत तरीके से बिक्री, अनधिकृत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की जिम्मेदारी को सीमित करने, कर्ज वसूली तथा वसूली एजेंट को जोड़ने को लेकर दिशानिर्देश जारी करेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संभावित उपायों पर एक परिचर्चा पत्र भी लाएंगे। इन उपायों में विलंबित क्रेडिट और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण शामिल हो सकते हैं।’’

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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