चेन्नई, छह फरवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के उस आदेश को चुनौती देने वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख विजय की एक रिट याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें उन्हें 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला विजय द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित अतिरिक्त आय का कथित रूप से खुलासा न करने से संबंधित है।
विजय ने इस जुर्माने को चुनौती देते हुए 2022 में एक याचिका दायर की थी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने पिछले महीने इस रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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