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Sunday, 1 February, 2026
होमदेशसरकार ने ‘ड्यूटी फ्री’ आयातित वस्तुएं लाने की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये की

सरकार ने ‘ड्यूटी फ्री’ आयातित वस्तुएं लाने की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये की

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नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार ने भारत में ‘ड्यूटी फ्री’ आयातित सामान लाने की सीमा रविवार को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी।

रविवार को अधिसूचित सामान नियम, 2026 के तहत भारत में भूमि मार्ग के अलावा किसी भी अन्य मार्ग से आने वाले भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के पर्यटकों को 75,000 रुपये तक का ‘ड्यूटी फ्री’ सामान लाने की अनुमति होगी।

नये नियम दो फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएंगे और एक दशक पुराने सामान संबंधी नियम की जगह लेंगे।

नये नियमों के तहत भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों (शिशु को छोड़कर) को 25,000 रुपये तक के मूल्य का ‘ड्यूटी फ्री’ सामान लाने की इजाजत होगी। पहले यह सीमा नियम के तहत 15,000 रुपये थी।

सामान नियम, 2026 के मुताबिक, अगर भारतीय मूल का कोई निवासी या पर्यटक एक साल से अधिक समय से विदेश में रह रहा है और भारत लौटता है, तो उसे 40 ग्राम तक का ‘ड्यूटी फ्री’ आभूषण लाने की छूट होगी, यह आभूषण किसी महिला यात्री द्वारा लाया जाए।

नियम के अनुसार, अगर महिला यात्री के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वैध सामान में आभूषण लाता है, तो यह सीमा 20 ग्राम होगी।

भाषा पारुल अमित

अमित

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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