scorecardresearch
Wednesday, 25 February, 2026
होमदेशअदालत ने सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने संबंधी याचिका खारिज की

अदालत ने सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने संबंधी याचिका खारिज की

Text Size:

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती द्वारा 2025 के विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से भाजपा के सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है।’’

फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

पिछले साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में उपाध्याय ने भारती को 39,564 मतों के अंतर से हराया था।

भारती ने अपनी याचिका में उपाध्याय पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। याचिका में यह भी दावा किया गया कि भाजपा नेता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी लंबित है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments