लखनऊ, 16 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष अभियान तिथियां 18 जनवरी (रविवार), 31 जनवरी (शनिवार) एवं एक फरवरी (रविवार) तय की गई हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा शुक्रवार को एक बयान में बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि एक जनवरी, 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि छह जनवरी से छह फरवरी तक निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष अभियान तिथियां 18 जनवरी (रविवार), 31 जनवरी (शनिवार) एवं एक फरवरी, 2026 (रविवार) तय की गई हैं तथा इसके अतिरिक्त, एक चौथी विशेष अभियान तिथि जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जनपद स्तर पर सुविधानुसार निर्धारित की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान तिथियों के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), सहायक स्टाफ आदि निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे।
बीएलओ के पास छह जनवरी को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची, गणना अवधि के दौरान अप्राप्य श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सूची तथा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक एवं ‘डुप्लीकेट’ मतदाताओं की सूची के साथ-साथ दावे एवं आपत्तियों से संबंधित सभी आवश्यक फार्म-6 (घोषणा-पत्र सहित), 6ए, 7 एवं 8 (घोषणा-पत्र सहित) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे।
रिणवा ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित की जाएगी, जहां मतदाताओं को फार्म भरने में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त ‘बूथ लेवल एजेंट (बीएलए)’ से इन अभियान तिथियों पर सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभासदों, ग्राम प्रधानों एवं स्वयंसेवकों का भी नियमानुसार सहयोग लिया जाएगा।
रिणवा के अनुसार विशेष अभियान दिवसों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी।
उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि निर्धारित विशेष अभियान तिथियों पर अपने संबंधित बूथों पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें तथा आवश्यक होने पर फार्म-6, 6ए, 7 एवं 8 ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से भरकर दावे एवं आपत्तियां समय से दर्ज कराएं, ताकि मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाई जा सके।
भाषा जफर
राजकुमार
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