नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कानून का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क वसूलने वाले 27 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। सीसीपीए ने शनिवार को यह जानकारी दी।
इन रेस्तरां पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें ग्राहकों को सेवा शुल्क की राशि वापस करने और अपनी बिलिंग प्रणाली में संशोधन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सेवा शुल्क का अनिवार्य रूप से वसूलना एक अनुचित व्यापार प्रथा घोषित किया गया है।
सीसीपीए ने सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीसीपीए ने देशभर में स्थित 27 रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई की है। इन रेस्तरां ने उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया और अनिवार्य सेवा शुल्क वसूलने जैसी अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं को अपनाया, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत आता है।
जांच में पता चला कि कई रेस्तरां, जिनमें कैफे ब्लू बॉटल, पटना और चाइना गेट रेस्टोरेंट प्रा. लि. (बोरा बोरा), मुंबई शामिल हैं, अपने बिल में स्वचालित रूप से 10 प्रतिशत सेवा शुल्क जोड़ रहे थे।
भाषा योगेश पाण्डेय
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