पणजी, 31 जनवरी (भाषा) गोवा के जिस नाइटक्लब में दिसंबर के पहले सप्ताह में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई, वह अवैध रूप से बनाया गया था और बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। राज्य सरकार के निर्देश पर हुई मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट में बुधवार को यह खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित किया जाता रहा और स्थानीय पंचायत ने संपत्ति को सील करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।
रिपोर्ट के अनुसार, छह दिसंबर की रात प्रतिष्ठान में “उचित सावधानी व सतर्कता बरते बिना” तथा पर्याप्त अग्नि-सुरक्षा उपकरणों के बगैर आतिशबाजी की गई जिसके कारण आग लग गई।
इस हादसे में नाइटक्लब के कर्मचारियों और पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी।
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