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Thursday, 19 March, 2026
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कुछ आयातित तांबा उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से एक वर्ष की छूट मिली

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नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने कुछ आयातित तांबा उत्पादों को तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 से एक वर्ष के लिए छूट देने का निर्णय लिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

यह कदम विशेष उपयोग के लिए उत्पादों के आयात में सुविधा प्रदान करने और उद्योग की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि छूट केवल वास्तविक उपयोगकर्ता होने की शर्त पर ही मान्य होगी।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने उद्योग संगठनों से मिले अनुरोधों और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ परामर्श के आधार पर यह फैसला किया है।

विभाग ने कहा, ‘आयातकों को छूट के तहत बीआईएस को सात दिन के भीतर ईमेल के जरिये संबंधित उत्पादों का विवरण भेजना होगा और साथ ही तिमाही रिकॉर्ड बनाए रखना भी अनिवार्य होगा।’

इसके अलावा, आयातकों को स्वदेशीकरण की योजना केंद्र सरकार के सामने पेश करनी होगी। छूट केवल विशेष उपयोग और वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त पर मान्य होगी।

इस आदेश के तहत छूट पाने वाले उत्पादों में ऑक्सीजन-मुक्त तांबे की छड़, पट्टी और चादर, चांदी मिश्रित ऑक्सीजन-मुक्त तांबा, ऑक्सीजन से मुक्त तांबा की पट्टियां और तांबे के मिश्र धातु की पट्टियां शामिल हैं।

सरकार ने कहा है कि यह कदम उद्योग को आवश्यक तांबे उत्पादों के आयात में सुविधा देने के साथ गुणवत्ता मानकों की निगरानी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है।

भाषा प्रम

प्रेम रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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