नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गोवा पुलिस को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे दी।
छह दिसंबर को इस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।
गुप्ता को गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली में हिरासत में लिया गया था।
गोवा पुलिस ने गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के समक्ष पेश किया और उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी।
इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण जारी हवाई यात्रा संकट को देखते हुए अदालत ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की।
न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि गुप्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए और हिरासत के दौरान उन्हें समय पर दवा उपलब्ध कराई जाए।
इससे पहले, गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, क्योंकि गोवा पुलिस की एक टीम उन्हें उनके दिल्ली स्थित आवास पर ढूंढने में असफल रही थी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘बाद में हमने उन्हें दिल्ली में हिरासत में ले लिया।’’
उन्होंने कहा कि गुप्ता को गोवा लाने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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