scorecardresearch
Wednesday, 14 January, 2026
होमदेशओडिशा विधानसभा ने महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया

ओडिशा विधानसभा ने महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया

Text Size:

भुवनेश्वर, तीन दिसंबर (भाषा) ओडिशा विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया, जिससे महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने का रास्ता साफ हो गया और दैनिक कार्य घंटे नौ से बढ़ाकर 10 कर दिए गए।

विपक्षी दल बीजद और कांग्रेस के बहिर्गमन के बीच ओडिशा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी गई।

श्रम मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह छोटे व्यवसायों और कार्यस्थलों के लिए व्यापक सुधारों की शुरुआत करता है।

उन्होंने कहा कि 20 लोगों तक को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को 1956 के अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी जाएगी, जिससे छोटे उद्यमों पर नियामकीय बोझ कम होगा।

कार्य घंटों में बदलाव को स्पष्ट करते हुए सिंहखुंटिया ने कहा कि दैनिक सीमा नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की जाएगी, जबकि 48 घंटे की साप्ताहिक सीमा बरकरार रहेगी।

विधेयक के प्रावधानों के तहत रात्रि पाली में महिलाओं के काम करने पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है, बशर्ते कि वे लिखित सहमति दें और नियोक्ता उनकी सुरक्षा, गरिमा और कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करें।

भाषा शफीक पारुल

पारुल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments