नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घरेलू और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की शुरुआत की है.
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े. योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं (02 किलोवाट तक) और दुकानदारों (01 किलोवाट तक) को लंबित बकाया में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर 25% तक छूट मिलेगी.
छोटे बकायों का भुगतान आसान मासिक किश्तों में किया जा सकेगा। तकनीकी कारणों से बढ़े बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वतः संशोधित किया जाएगा. बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत उपलब्ध होगी.
लाभ के लिए उपभोक्ता www.uppcl.org, UPPCL Consumer App, विभागीय कार्यालय या जनसेवा केंद्र पर पंजीकरण कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए 1912 हेल्पलाइन संपर्क कर सकते हैं.
