चेन्नई, 24 नवंबर (भाषा) तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की एक अदालत ने अन्नाद्रमुक विधायक के सुदर्शनम की हत्या से संबंधित मामले में कुख्यात बावरिया गिरोह के तीन सदस्यों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2005 का है।
घटना के समय सुदर्शनम पड़ोसी तिरुवल्लूर जिले के गुम्मिदीपोंडी से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक)के विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे।
नौ जनवरी 2005 को प्रातः 2.45 बजे, पांच सदस्यीय गिरोह ने पेरियापलायम के निकट थानाकुलम में उनके घर में घुसकर सुदर्शनम की गोली मारकर हत्या कर दी, उनकी पत्नी और बेटों पर हमला किया तथा सोने के 62 आभूषण लूट लिए।
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