नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डालने और उन पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 17 लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आरोपियों के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग, लोक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना, सरकार के विरुद्ध अपराध करने की साजिश शामिल है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिल मोंगा ने 17 आरोपियों को तीन दिन के लिए जेल भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था।
रविवार को, प्रदर्शन स्थल पर स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर ‘पेपर स्प्रे’ का इस्तेमाल किया।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि धक्कामुक्की के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर ‘पेपर स्प्रे’ इस्तेमाल किया, जो असामान्य और दुर्लभ है।
इससे पहले, प्रदर्शन से जुड़े एक अन्य मामले में, दिल्ली पुलिस ने एक अदालत को बताया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर ‘पेपर स्प्रे’ का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार पांच प्रदर्शनकारी मारे गए माओवादी नेता माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा उन पांच छात्रों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे जिनके खिलाफ कर्तव्य पथ थाने में बीएनएस के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पांच प्रदर्शनकारियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अदालत ने मामले में एक व्यक्ति को उसकी उम्र सत्यापित होने तक अवलोकन गृह भेज दिया।
भाषा
नोमान अविनाश
अविनाश
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