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Sunday, 5 April, 2026
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प्रवर्तन निदेशालय ने मेहुल चोकसी के खिलाफ धनशोधन मामले में परिसमापक को चार फ्लैट लौटाए

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नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत कुर्क किए गए मुंबई के चार फ्लैट आधिकारिक परिसमापक को लौटा दिए हैं।

ये संपत्तियां पश्चिमी महानगर के बोरीवली (पूर्व) में दत्तापाड़ा रोड स्थित ऊर्जा-ए विंग, प्रोजेक्ट तत्व में स्थित हैं। ये संपत्तियां पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क की गई थीं।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि फ्लैट 21 नवंबर को परिसमापक को सौंप दिए गए, जिससे वह पीड़ितों, सुरक्षित ऋणदाताओं और अन्य वैध दावेदारों के लाभ के लिए इन संपत्तियों की मौद्रीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ा सके।

संपत्तियों की प्रतिपूर्ति पीएमएलए के तहत उपलब्ध एक प्रावधान है और इसका उद्देश्य बैंक सहित उन प्रभावितों को धन या संपत्ति वापस दिलाना है, जिन्हें ऋण या निवेश योजना धोखाधड़ी के माध्यम से व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा ठगा गया था।

ईडी ने बताया कि अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में स्थित 310 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं।

चोकसी फिलहाल बेल्जियम से भारत प्रत्यर्पित किये जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है।

एजेंसी ने कहा कि पीड़ित बैंकों को संपत्ति वापस करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और ऋणदाताओं (बैंकों) ने संपत्तियों के मुद्रीकरण की दिशा में ‘सक्रिय’ कदम उठाए हैं।

चोकसी के भांजे नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2018 में मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मामला दर्ज किया था।

भाषा

सुरेश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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