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Friday, 21 November, 2025
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बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामला: उच्च न्यायालय ने आरोपी मिहिर शाह को जमानत देने से किया इनकार

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मुंबई, 21 नवंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने 2024 के बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामले में शिवसेना के एक पूर्व नेता के बेटे मिहिर शाह को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह घटना के दौरान बहुत नशे में था।

अदालत ने कहा कि आरोपी ने एक स्कूटर को टक्कर मारने और पीड़ित को अपने वाहन के नीचे घसीटने के बाद भी कार नहीं रोकी।

न्यायमूर्ति नीला गोखले की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि कथित अपराध के समय और उसके बाद आरोपी का आचरण अदालत में उसे जमानत देने के लिए प्रेरित नहीं करता है।

मिहिर शाह (24) को पिछले साल 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इससे दो दिन पहले उसने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से मुंबई के वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप घायल हो गए थे।

मिहिर का ड्राइवर राजर्षि बिदावत, जो दुर्घटना के समय कार में मौजूद था, को कथित हादसे वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शाह ने दुर्घटनावश से स्कूटर को टक्कर मार दी थी, लेकिन वह तेज़ गति से भाग गया और पीड़ित को कार के नीचे घसीटता चला गया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि मिहिर नशे में धुत था और गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था, फिर भी उसने महंगी बीएमडब्ल्यू कार तेज़ गति से चलाने का फैसला किया।

अदालत ने कहा, ‘‘बेहद अफसोस की बात है कि वह (मिहिर) कार रोकने और पीड़ितों को अस्पताल ले जाकर उनकी मदद करने में विफल रहा, यहां तक ​​कि कार रोककर मदद के लिए फोन भी नहीं किया।’’

अदालत ने कहा कि स्पष्ट रूप से नतीजों से बचने और गिरफ्तारी से बचने का उसका इरादा था। अदालत ने कहा कि अपने ड्राइवर से सीट बदलने, अपने पिता को फोन करने और घटनास्थल से भाग जाने का उसका व्यवहार सबूतों से छेड़छाड़ करने और/या गवाहों को धमकाने की उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है।

अदालत ने कहा कि शाह शराब के नशे में तेज गति से कार चला रहा था और वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मौत हो गई।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसमें एक महिला की जान चली गई।

न्यायमूर्ति गोखले ने कहा, ‘‘यह न तो उचित मामला है और न ही आवेदक (मिहिर) को ज़मानत पर रिहा करना न्याय के हित में है।’’

मामले में मिहिर, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह (मिहिर के पिता) और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को गिरफ्तार किया गया था।

राजेश को ज़मानत मिल गई, जबकि मिहिर और बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा सुभाष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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