चेन्नई, 13 नवंबर (भाषा) चेन्नई के पूनमल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 2023 में राजभवन के प्रवेश द्वार के बाहर पेट्रोल बम हमले में संलिप्तता के जुर्म में करुक्का विनोद को 10 साल की कैद की सजा सुनायी।
अदालत ने 25 अक्टूबर 2023 को राज्यपाल के आधिकारिक आवास के पास दो पेट्रोल बम फेंकने और उनमें विस्फोट करने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाने के अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विनोद (39) को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में बुधवार को सजा सुनाई गई।
घटना के बाद चेन्नई पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया था जिसमें संदिग्ध विनोद को राजभवन के गेट नंबर 1 से कुछ मीटर की दूरी पर पेट्रोल बम फेंकते हुए देखा गया था।
राजभवन ने दावा किया था कि पेट्रोल बम से लैस बदमाशों ने राज्यपाल के निवास के मुख्य द्वार से घुसने का प्रयास किया, जिसका उपयोग राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति करते हैं।
घटना के तुरंत बाद उस दिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने विनोद को काबू में कर लिया और उसके पास से दो बिना फटे पेट्रोल बम जब्त कर लिए। बाद में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया, जिसने पिछले साल जनवरी में विनोद के खिलाफ 680 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एन भास्करन ने दलील दी कि विनोद ने जानबूझकर प्रमुख नेताओं की सुरक्षा को खतरे में डालने और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के इरादे से यह कृत्य किया।
भाषा गोला वैभव
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