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Monday, 10 November, 2025
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पाकिस्तान : सीनेट ने विवादित 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी

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(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 10 नवंबर (भाषा) पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट ने सोमवार को रक्षा बलों के प्रमुख का नया पद सृजित करने, फील्ड मार्शल को आजीवन पद पर बने रहने देने और एक संवैधानिक न्यायालय की स्थापना के लिए विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी।

संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को सीनेट में कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने प्रस्तुत किया जबकि सीनेट के अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने कार्यवाही की अध्यक्षता की।

सरकार और उसके गठबंधन सहयोगियों ने दो विपक्षी सदस्यों का समर्थन मिलने के दो तिहाई के जादुई आंकड़े को हासिल कर लिया। सदन में दो तिहाई बहुमत के लिए 64 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

प्रस्तावित संविधान संशोधन के मुताबिक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सेना प्रमुख और रक्षा बल प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद 27 नवंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा।

विधेयक के मुताबिक थल सेनाध्यक्ष ही रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे और प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सामरिक कमान के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। इसके अनुसार राष्ट्रीय सामरिक कमान का प्रमुख पाकिस्तानी सेना से होगा।

संवैधानिक संशोधन के मुताबिक सरकार सशस्त्र बलों के व्यक्तियों को फील्ड मार्शल, एयफोर्स मार्शल और फ्लीट एडमिरल के पदों पर पदोन्नत कर सकेगी। फील्ड मार्शल का पद और विशेषाधिकार आजीवन होंगे, अर्थात फील्ड मार्शल आजीवन इस पद पर बने रहेंगे।

मौजूदा समय में पाकिस्तानी सेना में आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पद पर आसीन है।

विधेयक में संविधान से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जबकि मौजूदा उच्चतम न्यायालय केवल पारंपरिक दीवानी और फौजदारी मामलों से ही निपटेगा।

सीनेट की मंजूरी के बाद विधेयक को 336 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में प्रस्तुत किया जाएगा। इस सदन में सरकार के पास पहले से ही 233 सदस्य हैं, जो दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक 226 से अधिक है।

भाषा धीरज माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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