फरीदाबाद, सात नवंबर (भाषा) किशोरी से बलात्कार के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म का मामला 30 जून, 2021 को महिला केंद्रीय पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार, बलात्कार पीड़िता हमलावर शिवम को जानती थी, जो उसके पड़ोस में रहता था।
पुलिस के अनुसार जब पीड़िता 14 जून को अपने घर के बाहर शौचालय जा रही थी, शिवम ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया।
शुरू में, पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि, बाद में उसने अपने परिवार को बताया, जो उसे पुलिस थाने ले गए और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया।
बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 11 लोगों ने अदालत में गवाही दी और 23 दस्तावेज पेश किए गए।
गवाहों और सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी को सजा सुनाई।
भाषा तान्या पवनेश
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