नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के समीक्षा संबंधी उच्चतम न्यायालय के सोमवार को आए आदेश पर कहा कि वह दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर यह मुद्दा सुलझाने के लिए तत्पर है।
कंपनी ने बीएसई को दी गई सूचना में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कहा, “यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है। न्यायालय ने सरकार को एजीआर से संबंधित मुद्दों पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की शिकायतों पर विचार करने की अनुमति दी है। हम इस मामले को हल करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं।”
कंपनी ने कहा कि ऐसा होने से कंपनी के करीब 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहेंगे। उसने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री के ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्प को आगे बढ़ाने में भी सहायक होगा।
एजीआर वह राजस्व है जिसके आधार पर दूरसंचार कंपनियां सरकार को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करती हैं।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश वोडाफोन आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें उसने दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए किए गए अतिरिक्त एजीआर दावों को चुनौती दी थी।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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