scorecardresearch
Wednesday, 8 October, 2025
होमदेशबेंगलुरु पुलिस ने सीजेआई की ओर जूता उछालने की कोशिश करने वाले वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

बेंगलुरु पुलिस ने सीजेआई की ओर जूता उछालने की कोशिश करने वाले वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

Text Size:

बेंगलुरु, आठ अक्टूबर (भाषा) बेंगलुरु पुलिस ने प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की ओर कथित तौर पर जूता उछालने का प्रयास करने वाले वकील के खिलाफ बुधवार को ‘जीरो एफआईआर’ ( शून्य प्राथमिकी) दर्ज की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

शून्य प्राथमिकी कहीं भी दर्ज की जा सकती है चाहे कथित अपराध किसी अन्य जगह पर हुआ हो।

अधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्तवचला की शिकायत के बाद राकेश किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 133 (गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

अधिवक्ता संघ ने यहां विधान सौधा थाने के प्रभारी को सौंपी गई शिकायत में कहा, ‘‘राकेश किशोर का कृत्य समाज के किसी भी वर्ग द्वारा क्षमा योग्य और स्वीकार्य नहीं है। वास्तव में उनका कृत्य दंडनीय है… यह एक गंभीर घटना है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अपराधी को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।’’

किशोर (71) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश गवई की ओर जूता उछालने का प्रयास किया हालांकि सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वकील पिछले महीने खजुराहो में विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना के संबंध में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से नाखुश था।

भाषा

यासिर माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments