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Thursday, 26 March, 2026
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बिरला कॉरपोरेशन के ‘ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ प्रस्ताव पर अदालत ने लगाई रोक

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कोलकाता, 13 सितंबर (भाषा) बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा कि कोलकाता की एक अदालत ने एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए कंपनी को अपनी आगामी 105वीं वार्षिक आम बैठक में ‘ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ से संबंधित प्रस्ताव पर मतदान से रोक दिया है।

एजीएम 15 सितंबर को होने वाली है। ‘ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी कंपनी के आंतरिक संचालन, नियमों और विनियमों को परिभाषित करता है। इसमें निदेशकों की जिम्मेदारियां, वित्तीय रिकॉर्ड का प्रबंधन और शेयरधारकों के अधिकार शामिल हैं।

कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि 11 सितंबर का यह आदेश पांच शेयरधारकों द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया।

कोलकाता स्थित बिरला कॉरपोरेशन ने कहा कि अदालत ने कंपनी को ‘ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ से संबंधित ”विशेष व्यवसाय” के तहत मद संख्या पांच के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग सहित किसी भी तरह से मतदान करने या परिणाम प्रकाशित करने से रोका है।

बिरला कॉरपोरेशन ने दावा किया कि उसकी ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, और प्रस्तावित अनुच्छेद में मौजूदा कानूनों का पूरी तरह से पालन किया गया है।

कंपनी ने कहा कि वह कानून के अनुसार सभी उचित कदम उठा रही है।

कंपनी ने यह भी कहा कि इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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