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Tuesday, 12 August, 2025
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बुलंदशहर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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बुलंदशहर (उप्र) पांच अगस्त (भाषा) बुलंदशहर की एक अदालत ने एक हेलमेट विक्रेता की हत्या के करीब पांच महीने पुराने मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

अधिवक्‍ता ने दावा किया कि यह फैसला अपराध के मात्र चार महीने और 20 दिन के अंदर सुनाया गया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 वरुण मोहित निगम की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद खुर्जा थाना क्षेत्र के नगला रुमी गांव के निवासी राहुल को सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

अपर लोक अभियोजक (अपराध) विजय कुमार शर्मा ने बताया कि नगला रूमी गांव का रहने वाला आकाश (23) और उसी के गांव का निवासी राहुल दिल्ली में हेलमेट बेचने का काम करते थे, वहां किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया था।

शर्मा के मुताबिक इस वजह से राहुल की आकाश से दुश्मनी हो गई और 15 मार्च 2025 को शाम के समय राहुल ने आकाश को फोन करके शाहपुर मोड़ पर बुलाया जिसके बाद दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर गोठनी गांव की तरफ चले गए।

उन्होंने कहा कि गोठनी के जंगल में ले जाकर धारदार हथियार से सिर में चोट मारकर आकाश की हत्या कर दी गई।

उन्होंने बताया कि मामले में आकाश के परिजन ने राहुल के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

भाषा सं आनन्द जोहेब

जोहेब

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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