नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक पूर्व अधिकारी को रिश्वतखोरी के एक मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
चेन्नई स्थित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्रतिनियुक्ति पर आए ललित बजाड़ ने एक व्यवसायी को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की रिश्वत ली थी।
सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि एजेंसी की बेंगलुरु इकाई में तैनात अधिकारी पर विशेष अदालत ने 5.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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दिलीप पवनेश
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