मंगलुरु (कर्नाटक), 24 जुलाई (भाषा) प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल को बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां एक अदालत में पेश किया गया।
इसके साथ ही उल्लाल पुलिस थाने में दर्ज 2008 के आतंकवाद मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो गई है।
भटकल इस मामले में मुख्य आरोपी था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की कथित साजिश शामिल थी।
वर्ष 2008 में पुलिस ने उल्लाल सीमा के अंतर्गत मुक्काचेरी और चेम्बुगुड्डे क्षेत्रों में सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री बरामद की, और आरोप लगाया कि इंडियन मुजाहिदीन पूरे भारत में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमलों की योजना बना रहा था।
जबकि अन्य आरोपियों पर 2017 में मुकदमा चला और उन्हें सजा सुनाई गई – जिसमें तीन को आजीवन कारावास की सजा मिली और चार को बरी कर दिया गया। उस समय भटकल के फरार होने के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही लंबित थी।
हैदराबाद बम विस्फोट के एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद भटकल को उल्लाल मामले में अभी तक प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया गया है।
उल्लाल पुलिस और तिहाड़ जेल के अधिकारियों के बीच समन्वय के बाद, अंततः उसे बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
अदालत ने अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की है।
भाषा
इन्दु, रवि कांत रवि कांत
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