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Sunday, 27 July, 2025
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केरल: उच्च न्यायालय ने सीएमआरएल मामले में मुख्यमंत्री विजयन की बेटी से जवाब मांगा

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कोच्चि, 23 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने निजी खनन कंपनी सीएमआरएल की एसएफआईओ से विस्तृत जांच कराने संबंधी याचिका पर बुधवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी, बेटी की कंपनी और कई अन्य लोगों से जवाब मांगा।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले से ही कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के विभिन्न वित्तीय लेनदेन के संबंध में जांच कर रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की बेटी और उनकी कंपनी के साथ हुआ लेनदेन भी शामिल है।

न्यायमूर्ति सी. एस डायस. ने भाजपा नेता शॉन जॉर्ज की याचिका पर मुख्यमंत्री की बेटी वीना टी., उनकी कंपनी एक्सालॉजिक, सीएमआरएल, इसके प्रबंध निदेशक एस एन शशिधरन कार्था और कई अन्य को नोटिस जारी किया।

अदालत ने एसएफआईओ को भी जॉर्ज की याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की।

खबरों के अनुसार एसएफआईओ द्वारा की गई जांच में खनन कंपनी सीएमआरएल में 182 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें कई अन्य लोग भी आरोपी हैं।

जांच में पता चला है कि धोखाधड़ी खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर और फर्जी बिल बनाकर की गई।

एसएफआईओ की जांच में कथित तौर पर यह भी पाया गया कि वीना ने बिना कोई सेवा प्रदान किए निजी खनन कंपनी से 2.7 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, हालांकि विजयन ने इस आरोप को खारिज कर दिया है।

भाषा जोहेब रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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