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Tuesday, 15 July, 2025
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केरल के राज्यपाल ने भास्कर करनावर हत्याकांड की महिला अभियुक्त की शीघ्र रिहाई को दी मंजूरी

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तिरुवनंतपुरम, 11 जुलाई (भाषा) केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुचर्चित चेरियानाड भास्कर करनावर हत्याकांड में दोषी ठहराई गई महिला की शीघ्र रिहाई के लिए राज्य सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह को मंजूरी दिए जाने से मामले में मुख्य आरोपी और भास्कर करनावर की पुत्रवधू शेरीन की सजा की शेष अवधि कम हो जाने से उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

शेरिन को 2010 में तीन अन्य लोगों के साथ हत्या और अन्य अपराधों को लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 28 जनवरी को राज्यपाल को शेरिन की शीघ्र रिहाई की सलाह देने का निर्णय लिया था।

करनावर (65) अमेरिका से चेंगन्नूर लौटने के बाद अपने बेटे के परिवार के साथ रह रहे थे। वह नवंबर 2009 में घर में मृत पाए गए थे।

पुलिस की जांच में हत्या में करनावर की बहू शेरिन की संलिप्तता का पता चला था।

हत्या का मकसद यह था कि करनावर को शेरिन के अवैध संबंधों का पता चल गया था।

शेरिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करनावर की हत्या कर दी थी।

मावेलिक्कारा त्वरित अदालत ने शेरिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में, उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। शेरिन को उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिली।

भाषा राजकुमार माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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