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Monday, 14 July, 2025
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दिल्ली पुलिस ने एयरोसिटी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया

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(सागी वर्षा)

नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने एयरोसिटी क्षेत्र में स्थित होटल और पेट्रोल पंप सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर के सामने 50 मीटर के दायरे को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरे ‘‘पर्याप्त संख्या में’’ लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 90 दिनों तक संग्रहीत करना अनिवार्य है।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित एयरोसिटी क्षेत्र में कई आलीशान होटल, रेस्तरां और नाइटक्लब हैं। यहां अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है।

पिछले महीने, पुलिस की वर्दी पहने तीन बदमाशों ने एयरोसिटी में एक सुरक्षा गार्ड से कथित तौर पर मोटरसाइकिल लूट ली थी।

सहायक पुलिस आयुक्त वीर कृष्ण पाल सिंह (उप-मंडल, पालम, आईजीआई हवाई अड्डा) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जारी यह आदेश दो सितंबर तक लागू रहेगा।

पिछले सप्ताह जारी आदेश के अनुसार, ‘‘होटल/गेस्ट हाउस/रेस्तरां/पेट्रोल पंप के मालिक/प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीटीवी ठीक से काम कर रहा हो और यदि कोई खराबी दिखाई दे, तो उसे तुरंत ठीक कराया जाना चाहिए।’’

आदेश में कहा गया है कि प्रतिष्ठान मालिकों को अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर फुटेज की एक प्रति भी सौंपनी होगी।

हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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