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Thursday, 10 July, 2025
होमदेशऑपरेशन सिंदूर के बीच मोदी का मज़ाक उड़ाने वाले AI वीडियो मामले में फतेहाबाद के डॉक्टर को HC से ज़मानत

ऑपरेशन सिंदूर के बीच मोदी का मज़ाक उड़ाने वाले AI वीडियो मामले में फतेहाबाद के डॉक्टर को HC से ज़मानत

देशद्रोह जैसे कड़े नए कानून (BNS) की धारा 152 के तहत गिरफ्तार डॉ. मुश्ताक अहमद को हाईकोर्ट ने उनकी उम्र, खराब सेहत और जांच लगभग पूरी होने के आधार पर ज़मानत दी.

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गुरुग्राम: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फतेहाबाद, हरियाणा के 65-वर्षीय हड्डी जोड़ने वाले (बोन-सेटर) डॉ. मुश्ताक अहमद उर्फ ताज मोहम्मद को जमानत दे दी है. उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करने के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मज़ाक उड़ाने वाले AI से बने वीडियो शेयर किए थे.

इस केस ने यह बहस छेड़ दी थी कि ऑनलाइन कंटेंट पर इतनी सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी धाराएं लगाना कितना उचित है. मामले में जस्टिस एन.एस. शेखावत ने उनकी ज़मानत याचिका मंज़ूर करते हुए कहा कि अहमद की सेहत गंभीर है और जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है.

कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं, लिहाजा उनके मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए. उन्हें हिरासत में रखने का अब कोई फायदा नहीं है.” इसके साथ ही कोर्ट ने ज़मानत मंज़ूर कर ली, बशर्ते अहमद ज़मानत और निजी मुचलके भरें, जो ट्रायल कोर्ट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार होगा.

उन्हें 7 जुलाई 2025 को ज़मानत दी गई.

अहमद के खिलाफ 15 मई 2023 को फतेहाबाद के सिटी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम) और धारा 197(1)(d) (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान) के तहत केस दर्ज हुआ था.

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अहमद ने 14 मई को अपने फेसबुक अकाउंट पर तीन एडिटेड वीडियो अपलोड किए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज़फायर समझौते के कुछ दिन बाद के थे.

इन वीडियो में, जो कथित तौर पर AI से बनाए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान पर हमले को “गलती मानते हुए” दिखाया गया था. साथ ही, एक वीडियो में मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मज़ाकिया बातचीत भी दिखाई गई थी. इन वीडियो को लेकर स्थानीय बीजेपी नेताओं में भारी नाराज़गी हुई.

फतेहाबाद के बीजेपी नेताओं—जिला उपाध्यक्ष जगदीश राय शर्मा, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा और मंडल उपाध्यक्ष परमजीत बेनीवाल—की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन वीडियो के ज़रिए भारतीय सेना के बलिदान का मज़ाक उड़ाया गया है और पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है.

शिकायत के बाद हरियाणा पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई की। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद अहमद पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 भी जोड़ दी गई. 17 मई 2025 को अस्पताल से ठीक होने के बाद अहमद को गिरफ्तार कर हिसार जेल भेज दिया गया था.

हाईकोर्ट में अहमद की ओर से वरिष्ठ वकील बिपन घई ने दलील दी कि उन पर लगाए गए आरोप भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197(1)(d) के तहत अपराध नहीं बनते हैं.

अहमद के वकील बिपन घई ने दलील दी कि अहमद ने ये वीडियो खुद नहीं बनाए थे, बल्कि सिर्फ उन्हें आगे भेजा था. उनके खिलाफ इस आरोप से जुड़ा कोई सबूत भी नहीं है.

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने अहमद के पासपोर्ट की जांच की थी, जिससे साफ हुआ कि वह 1990 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए. इससे यह साबित होता है कि उन पर ‘देश विरोधी मंशा’ का आरोप बेबुनियाद है.

घई ने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का भी हवाला दिया. उन्होंने बताया कि S.G. Vombatkere मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह की धारा 124-A (IPC) पर रोक लगाई है और कहा कि जब तक इसकी संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं होता, इस धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी. घई ने तर्क दिया कि BNS की धारा 152 भी लगभग इसी तरह की है, जिस पर संवैधानिक चुनौती लंबित है.

साथ ही, अहमद की मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई, जिसमें दिखाया गया कि 2 जुलाई को उनकी बायपास सर्जरी हुई है और उन्हें तुरंत बाद की देखभाल की ज़रूरत है. इसे भी ज़मानत का आधार बनाया गया.

हालांकि, सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता रुपिंदर सिंह झंड ने ज़मानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और अहमद को जेल में ही रहना चाहिए.

लेकिन जस्टिस शेखावत ने अपने आदेश में कहा कि अहमद 17 मई 2025 से जेल में हैं और जांच लगभग पूरी हो चुकी है. साथ ही, अब पुलिस के पास उनसे कोई और सामग्री बरामद करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है. इसी आधार पर कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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