चंडीगढ़, आठ जुलाई (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद उन्हें हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए मंगलवार को स्थगित कर दी।
जैसे ही मामला सुनवाई के लिए पेश किया गया, मजीठिया के वकीलों ने संशोधित याचिका दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा जिसके बाद अदालत ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय की।
इससे पहले, मजीठिया ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) द्वारा दर्ज किए गए आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में अपनी गिरफ्तारी और फिर हिरासत के खिलाफ याचिका दायर की थी।
राज्य सरकार के वकील फेरी सोफत ने कहा कि मजीठिया के वकीलों ने संशोधित याचिका दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है।
पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को 540 करोड़ रुपये से अधिक की ‘ड्रग मनी’ (मादक पदार्थ की तस्करी से प्राप्त आय) का शोधन करने के आरोप में 25 जून को गिरफ्तार किया था।
मजीठिया ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को एक जुलाई को अदालत में चुनौती दी थी और इसे राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना करने के लिए “राजनीतिक प्रतिशोध” के तहत उठाया गया कदम बताया था।
भाषा
सिम्मी नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.