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Wednesday, 16 July, 2025
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हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

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कौशांबी (उप्र), तीन जुलाई (भाषा) यहां की एक अदालत ने हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को बृहस्पतिवार को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 15 जून, 2000 को जिले के सराय अकिल थाना पर लल्लन निषाद ने सूचना दी कि उनके गांव के ही रमेश और दहचालु ने चुनावी रंजिश के चलते उनके पिता रामवीर की गोली मारकर हत्या कर दी है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सराय अकिल पर रमेश और दहचालु के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के दोष सिद्ध अभियुक्तों रमेश और दहचालू को बृहस्पतिवार को अपर जिला जज शिरीन जैदी की अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

भाषा सं राजेंद्र संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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