नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फिल्म निर्माता सुजॉय घोष को उनकी फिल्म ‘‘कहानी 2’’ के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में झारखंड की एक अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने हजारीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मामले को रद्द करने की घोष की याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया।
घोष ने झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
शिकायतकर्ता उमेश प्रसाद मेहता ने फिल्म ‘‘सबक’’ की एक पटकथा लिखी थी, जिसे कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए हजारीबाग के नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया गया था।
शिकायतकर्ता ने घोष से मुलाकात की और एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया, जो एक फिल्म की पटकथा के कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए आवश्यक था।
आरोप है कि घोष ने शिकायतकर्ता की पटकथा की फोटोकॉपी रख ली और ‘‘कहानी 2’’ फिल्म का निर्माण करके जानबूझकर शिकायतकर्ता के कॉपीराइट का उल्लंघन किया।
शिकायतकर्ता ने यह फिल्म हजारीबाग के एक थियेटर में देखी। फिल्म देखने के बाद, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घोष ने उनकी पटकथा की चोरी करके उसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है।
भाषा
शफीक नरेश
नरेश
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