नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) इस्पात उत्पादक कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने बुधवार को कहा कि उसने कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील (बीपीएसएल) के लिए पेश अपनी समाधान योजना को खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है।
कंपनी ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय के दो मई के फैसले के संबंध में बुधवार को शीर्ष अदालत के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है।
उच्चतम न्यायालय ने दो मई को भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा पेश कर्ज समाधान योजना को अवैध और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का उल्लंघन करार देते हुए खारिज कर दिया था।
इसके साथ ही न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आईबीसी के तहत बीएसपीएल के परिसमापन का आदेश दिया था।
पीठ ने कहा था कि कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने अपने वाणिज्यिक विवेक का सही इस्तेमाल न करते हुए जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना को मंजूरी दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (बीपीएसएल) की परिसमापन कार्यवाही पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
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