नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव की आगामी फिल्म ‘मेरा काले रंग दा यार’ के प्रचार के लिए 27 जून से पांच जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की यात्रा करने की याचिका स्वीकार कर ली है।
न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता ने 23 जून को आमंत्रण पत्र और टिकटों का अवलोकन करते हुए पाया कि यादव को पहले भी निचली अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।
इसके अलावा, यादव को एक लाख रुपये की सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करने, अपना मोबाइल फोन चालू रखने तथा अन्य संपर्क विवरण की जानकारी जांच अधिकारी को देने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई के लिए निर्धारित करते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जो निचली अदालत में जमा है, उसे इस शर्त पर जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि उसके भारत वापस आने पर पासपोर्ट वापस जमा कर दिया जाएगा।’’
पिछले वर्ष जून में उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में यादव की सजा को इस शर्त के साथ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था कि वह दूसरे पक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंचने की संभावना तलाशने के लिए ‘‘ईमानदार और वास्तविक प्रयास’’ करेंगे।
उस समय यादव के वकील ने कहा कि यह एक वास्तविक लेनदेन था, जिसमें एक फिल्म के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया गया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
वकील ने बताया कि यादव को अन्य संबंधित दीवानी कार्यवाहियों में पहले ही लगभग तीन महीने का कारावास भुगतना पड़ा है। इसके बाद अदालत ने कहा कि यादव समेत याचिकाकर्ता ‘‘कोई दुर्दांत अपराधी नहीं हैं।’’
भाषा आशीष दिलीप
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