हैदराबाद, 22 मई (भाषा) हैदराबाद की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना में विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, अगर राव 20 जून तक अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उन्हें ‘‘भगोड़ा अपराधी’’ घोषित किया जा सकता है।
अदालत ने 20 मई को उद्घोषणा आदेश जारी किया और पुलिस को इसे राव को तामील करने का निर्देश दिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके अनुसार, आदेश की प्रतियां बृहस्पतिवार को यहां आरोपी के घर पर चिपकाई गईं और कॉलोनी के सामुदायिक हॉल में इसे पढ़कर सुनाया गया।
आदेश में कहा गया है कि राव मामले में फरार हैं और अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि राव को भगोड़ा घोषित करने के अनुरोध वाली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया।
अगर किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, तो अदालत आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकती है।
फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी राव के अमेरिका में होने का संदेह है। अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है।
एसआईबी के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) समेत चार पुलिस अधिकारियों को हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 से गिरफ्तार किया है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पिछली सरकार के दौरान इन पर कथित तौर पर फोन टैपिंग करने और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाने का आरोप है। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
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