scorecardresearch
Wednesday, 16 July, 2025
होमविदेशभारत ने संजय भंडारी प्रत्यर्पण मामले में अपील की अनुमति मांगी

भारत ने संजय भंडारी प्रत्यर्पण मामले में अपील की अनुमति मांगी

Text Size:

(अदिति खन्ना)

लंदन, 14 मार्च (भाषा) संजय भंडारी प्रत्यर्पण मामले में प्रतिवादी के रूप में भारत सरकार ने लंदन उच्च न्यायालय से दिल्ली में वांछित रक्षा क्षेत्र के सलाहकार को आरोपमुक्त किये जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी है।

भंडारी कथित कर चोरी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए वांछित है।

मामले से परिचित सरकारी अधिकारियों के अनुसार, दो-चरणों की प्रक्रिया का पहला भाग इस सप्ताह शुरू किया गया, जिसमें “सामान्य सार्वजनिक महत्व के विधि बिंदुओं” पर उच्च न्यायालय से प्रमाणन प्राप्त करना शामिल है।

यदि यह चरण सफल होता है, तो अपील बहस के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है।

ब्रिटेन की एक अदालत के अधिकारी ने पुष्टि की कि भारत सरकार ने “सामान्य महत्व के दो कानूनी बिंदुओं को प्रमाणित करने और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने” के लिए आवेदन किया था।

यह फैसला लॉर्ड जस्टिस टिमोथी होलोयडे और जस्टिस करेन स्टेन के 28 फरवरी के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया है, जिसमें मानवाधिकार के आधार पर 62 वर्षीय व्यवसायी की अपील स्वीकार की गई थी।

अदालत ने नवंबर 2022 में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के आधार पर भारत में आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के प्रत्यर्पण आदेश से उन्हें “मुक्त” करने का आदेश दिया था।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments