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Friday, 22 November, 2024
होमदेशआतंकी फंडिंग के मामले में हाफिज़ सईद को दोषी करार दिया गया

आतंकी फंडिंग के मामले में हाफिज़ सईद को दोषी करार दिया गया

जेयूडी के मुखिया को गुजरांवाला के एक आतंक विरोधी अदालत में पेश किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच सईद के ख़िलाफ़ मामले में आरोप पत्र दाख़िल किया गया.

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नई दिल्ली: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमात उद दावा (जेयूडी) के मुखिया हाफिज सईद को एक मामले में दोषी करार दिया गया है. आतंक निरोधी विभाग (सीटीडी) ने सईद को ‘आतंकी फंडिंग’ के मामले में दोषी करार दिया है.

सईद को यूएन ने भी आतंकी घोषित कर रखा था और इस आतंकी के सिर पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम भी रखा है. जेयूडी के मुखिया को गुजरांवाला के एक आतंक विरोधी अदालत में पेश किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच सईद के ख़िलाफ़ ‘आतंकी फंडिंग’ के मामले में आरोप पत्र दाख़िल किया गया. आरोप पत्र पंजाब पुलिस के सीटीडी ने दाख़िल किया.

सीटीडी के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इसने एटीसी में चालान पेश किया जिसमें सईद को आतंकी फंडिंग का दोषी ठहराया गया. उन्होंने कहा, ‘चूंकि मामला पंजाब के मंडी भागुद्दीन जिले का है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने अदालत से गुजरात की एटीसी अदालत (लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर) में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया. है.’

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर एटीसी गुजरानवाला ने मामले को गुजरात एटीसी में भेज दिया. उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई (जो कि अभी तय नहीं है) गुजारत एटीसी में होगी. आतंकी फंडिंग मामले में सईद गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से बेल पाने के लिए लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था, इसी दौरान उसे 17 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था. सईद को कोट लखपत जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है.

यूएनओ और अमेरिका ने 2014 में आतंकी घोषित किया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सईद को दिसंबर 2008 में प्रतिबंधित किया था. नवंबर 2017 में पाकिस्तान में नजरबंदी से रिहा हुआ था. जेयूडी लश्कर ए तैयबा का अग्रिम संगठन माना जाता है. लश्कर ए तैयबा मुम्बई हमले के जिम्मेदार है जिसमें 166 मारे गये थे. अमेरिका ने जून, 2014 में लश्कर ए तैयबा को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था.

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