नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधानसभा में अभिभाषण दिये बिना बाहर चले जाने को लेकर उन्हें राज्य से वापस बुलाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सी.आर. जया सुकिन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को अचानक छोड़कर ‘‘संविधान का उल्लंघन’’ और ‘‘तमिलनाडु के लोगों का अपमान’’ किया।
राज्यपाल 6 जनवरी को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राष्ट्रगान के बजाय कथित तौर पर तमिलनाडु का राज्य गान बजाए जाने के विरोध में पारंपरिक अभिभाषण दिये बिना विधानसभा से बाहर चले गए थे।
राज्यपाल ने इसे संविधान और राष्ट्रगान का ‘‘अपमान’’ बताया था।
याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 156 का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को राज्यपाल को वापस बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
पीठ ने कहा कि यह याचिका न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते।’’
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